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गद्दा फैक्ट्री में नाबालिग से कराया जा रहा था काम

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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चंद्रबनी स्थित गद्दा फैक्ट्री में लगी आग में नाबालिग की मौत के मामले में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सोमवार रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ऊषा नेगी ने बाल श्रम कराने के आरोप पर जिला बाल कल्याण समिति से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है।
ट्रांसपोर्टनगर चंद्रबनी स्थित एक गद्दा फैक्ट्री में 28 मई को लगी आग में पित्थूवाला खुर्द चंद्रबनी निवासी पप्पू कुमार के नाबालिग बेटे राहुल की दम घुटने से मौत हो गई थी। इस संबंध में पप्पू कुमार ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका बेटा स्कूल की छुट्टी के बाद गद्दा फैक्ट्री में काम करने आता था। हादसे के दौरान उस समय फैक्ट्री उनके बेटे के अलावा छह अन्य लोग थे। आग लगने पर छह कर्मचारी तो भाग गए, जबकि बेटा अंदर फंस गया। इंस्पेक्टर सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर फैक्ट्री मालिक रमेश चतुर्वेदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए और श्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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उधर उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी जांच के आदेश जारी किए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने प्रकरण की जांच जिला बाल कल्याण समिति को सौंपी है और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है। आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी के अनुसार राहुल के पढ़ाई करने और स्कूल के बाद फैक्ट्री में बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने की बात संज्ञान में आई है। यदि यह बात जांच में सही पाई जाती है तो गद्दा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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