ब्यूरो/अमर उजाला, विकासनगर।
वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन के मामले में पेंशनर्स की रुकी पेंशन के एरियर का भुगतान किया जाएगा। निदेशक समाज कल्याण की ओर से इसके निर्देश जारी किए गए हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में इसका खुलासा हुआ है।
रविवार को जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मीडिया से वार्ता में कहा कि समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशनरों के बैंकों में सीबीएस खाते खुलवाए गए, लेकिन पेंशन धारकों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इससे हजारों पेंशन धारक पेंशन लेने से वंचित रह गए। वहीं, कुछ पेंशन धारकों की पेंशन को सरेंडर कर दिया गया था। विकासनगर निवासी एक व्यक्ति की 41 हजार से अधिक की पेंशन सरेंडर कर दी गई। नेगी ने कहा कि मामले में आरटीआई के तहत विभाग से जानकारी मांगी गई, तो पता चला कि इस तरह के कई और मामले हैं। इसमें पेंशनधारकों का पैसा बैंकों में उनके खाते पर आता रहा, लेकिन पात्रों को यह धनराशि नहीं मिली। बताया कि समाज कल्याण निदेशक विनोद गोस्वामी की ओर से समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशनर्स की दो से तीन वर्ष की रुकी पेंशन के एरियर का भुगतान किया जाए। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, मोहम्मद असद, प्रवीण शर्मा आदि मौजूद रहे।