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28 मीटर के दायरे में किया निर्माण अतिक्रमण

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- लोनिवि ने अतिक्रमण हटाने के लिए 26 सितंबर का दिन किया है निर्धारित
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ब्यूरो/अमर उजाला
विकासनगर। राष्ट्रीय निर्माण निगम लोनिवि बड़कोट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सड़क के केंद्र बिंदु से दोनों ओर 28 मीटर (एक ओर 14 मीटर) के दायरे में आने वाले सभी निर्माण कार्य को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा है। इस दायरे में आने वाले सभी होर्डिंग्स, पोल, टिन शेड, दुकानें आदि को ध्वस्त किया जाएगा। राष्ट्रीय निर्माण निगम लोनिवि बड़कोट ने न्यायालय के आदेश के बाद नियम जारी करते हुए नोटिस भेजे हैं। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरबर्टपुर से लेकर बाड़वाला तक करीब 13 किमी लंबा हिस्सा पूरी तरह से अतिक्रमण की जद में है। लोगों ने फुटपाथ पर टिन शेड का निर्माण कर दुकानें सजाई हुई हैं।
विकासनगर और हरबर्टपुर में फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण से सड़क का दायरा बेहद सिकुड़ गया है। इस हिस्से पर ट्रैफिक रेंगते हुए आगे बढ़ता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उच्च न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोनिवि ने इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली है। अतिक्रमण हटाने के लिए 26 सितंबर का दिन निर्धारित किया है। अभियान को लेकर अधिशासी अभियंता नवनीत पांडेय ने उपजिलाधिकारी को पत्र लिखकर भारी पुलिस बल की मांग की है। ऐसे में विभाग के इस निर्णय से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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स्थिति स्पष्ट करे विभाग
विकासनगर बाजार क्षेत्र के व्यापारियों ने अतिक्रमण को लेकर विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। समाजसेवी राजकुमार जैन ने कहा कि करीब 14 वर्ष पूर्व जब बाजार का चौड़ीकरण किया गया था, तब दुकानों के आगे 6 फीट चौड़ा फुटपाथ राहगीरों के चलने के लिए निर्धारित किया गया था। उस समय दुकानों और राहगीरों की धूप और पानी से सुरक्षा के लिए फुटपाथ के ऊपर दुकानदारों को टीन शेड रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। ऐसे में विभाग को टिन शेड को नहीं तोड़ना चाहिए।
कहा कि मुख्य बाजार से रेहड़ी और ठेली वालों को हटाए जाने के बाद उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। पालिका क्षेत्र में कहीं पर भी वेंडर जोन नहीं है। ऐसे में अभियान के बाद इन रेहड़ी और ठेली वालों का किया होगा? इस संबंध में विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
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न्यायालय के निर्देश पर ही अतिक्रमण हटाओ अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। ऐसे में सड़क के दोनों ओर 28 मीटर के दायरे में आने वाले सभी निर्माण कार्य को तोड़ा जाएगा। नुकसान से बचने के लिए दुकानदारों से स्वत: ही अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। रेहड़ी और ठेली वालों के लिए पालिका को विचार करना चाहिए।
- मनोज रावत, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय निर्माण निगम लोनिवि बड़कोट।
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