रोटेशन समिति ने बस चालक को दी क्लीन चिट
ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
नरेंद्रनगर ब्लॉक में पावकी देवी-गूलर मोटर मार्ग पर बीते माह 28 अगस्त को हुई बस दुर्घटना के मामले में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने वाहन स्वामी और चालक को क्लीन चिट दी है। उन्होंने मामले में मुनिकीरेती थाने में दर्ज मुकदमे को गलत ठहराते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर समिति ने पदाधिकारियों ने चक्काजाम की चेतावनी दी है।
दून मार्ग स्थित नटराज चौक के पास संयुक्त रोटेशन लोकल व्यवस्था समिति कार्यालय में बुधवार को टीजीएमओसी और यातायात व पर्यटन विकास सहकारी संघ से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह गुनसोला ने दावा किया बीती 28 अगस्त को पावकी देवी में हुई बस दुर्घटना में चालक की कोई गलती नहीं थी। हादसा मार्ग पर पत्थर आने और कमजोर पुश्ता धंसने की वजह से हुआ था। इसके बावजूद सड़कों की बदहाली को नजरअंदाज कर एआटीओ टिहरी ने उक्त बस के मालिक और चालक के खिलाफ मुनिकीरेती थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसके अलावा वाहन के तमाम दस्तावेज सही हैं और फिटनेस प्रमाणपत्र भी वैध है। लिहाजा, इसमें वाहन स्वामी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं है। चर्चा के बाद बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एआरटीओ की ओर दर्ज मुकदमे को वापस नहीं लिया गया, तो प्रदेश के सभी वाहन स्वामियों को मजबूरन चक्काजाम करने को बाध्य होना पड़ेगा। बैठक में टीजीएमओसी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह नेगी, उपाध्यक्ष बलबीर सिंह रौतेला, संचालक गजपाल सिंह रावत, भानु प्रकाश रांगड़, शूरबीर सिंह रावत, कुंवर सिंह रावत, मनोज ध्यानी आदि मौजूद रहे।