ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। तीर्थनगरी ऋषिकेश में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंद्रभागा नदी में वर्षों से अतिक्रमण कर बसे सैकड़ों परिवारों का हटना तय हो गया है। अभी तक वोट बैंक के लिए इन अतिक्रमणकारियों पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई से कतराता रहा है, लेकिन कोर्ट का आदेश मिलने के बाद अब प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आदेश की कॉपी मिलते ही प्रशासन इन तमाम झुग्गियों को नदी से हटा सकता है।
शहर में चंद्रभागा बरसाती नदी के किनारे दो दशक से झुग्गी-झोपड़ी डालकर बसे लगभग 250 परिवारों को हटाने पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। कोर्ट के आदेश में साफ तौर से सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। लिहाजा, दोनों किनारों से चंद्रभागा की घेरबाड़ करने वाले लोगों को जल्द हटाया जा सकता है। हालांकि, अभी प्रशासन आदेश की कॉपी मिलने का इंतजार कर रहा है, मगर कोर्ट के फरमान से नदी में अतिक्रमण कर वर्षों से जमे लोगों को हड़कंप की स्थिति है।
गौरतलब है कि साल-दर-साल बरसात में चंद्रभागा नदी के किनारों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और सिंचाई विभाग की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाते रहे हैं। हाल ही में एसडीएम और सिंचाई विभाग के एसडीओ ने अतिक्रमणकारियों को नदी से हटने का नोटिस दिया था, जिसमें बाकायदा समयसीमा भी तय की गई थी। बावजूद इसके अतिक्रमण को नहीं हटाया गया।