ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
ऋषिकेश। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तीर्थनगरी में लोकल सवारी वाहनों के चालक अब वर्दी में नजर आएंगे। संभागीय परिवहन विभाग ने कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार नियमों के सख्ती से पालन कराने के लिए कमर कस ली है।
एआरटीओ कार्यालय ऋषिकेश के मुताबिक उच्च न्यायालय ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए तमाम नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। इसमें व्यावसायिक वाहन में चालक और परिचालकों के लिए यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करना आदि शामिल हैं। ऐसे में अब ऋषिकेश में लोकल सवारियों को ढोने वाले तिपहिया वाहन चालकों को वर्दी पहननी अनिवार्य की जाएगी। वहीं वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर चालान व डीएल निरस्तीकरण की कार्रवाई के साथ ही 24 घंटे के लिए मोबाइल फोन जब्त करने का नियम भी तय किया गया है। न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जल्द ही एआरटीओ ऋषिकेश डॉ. अनीता चमोला क्षेत्र के सवारी व अन्य व्यावसायिक वाहन स्वामियों व चालकों की बैठक बुला सकती हैं। बैठक में उन्हें कोर्ट की गाइड लाइन और नियमों से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद सख्ती से नियम लागू किए जाएंगे।