चेक बाउंस में प्रोपराइटर को एक साल की सजा
-- आरोपी पर छह लाख पांच हजार का जुर्माना भी लगा
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को एक साल के कारावास सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर छह लाख पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की सूरत में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता एके रस्तोगी के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रश्मि गोयल की अदालत में अजीत सिंह बेदी पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी शुभम डाटकाम, निकट नगरपालिका, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश के छह लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया गया।
बताया कि अदालत ने आरोपी गंगा बैंगल स्टोर के प्रोपराइटर गोपाल सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी मकान नंबर 103, जया आश्रम, त्रिवेणीघाट, ऋषिकेश पर छह लाख पांच हजार रुपये जुर्माना और एक साल की सजा सुनाई। आरोपी ने अजीत सिंह बेदी से 16 जनवरी 2015 को छह लाख रुपये उधार लिए थे। एवज में आरोपी गोपाल सिंह ने अजीत सिंह बेदी को फर्म का छह लाख रुपये का चेक दिया। बैंक खाते में चेक लगाने पर वह बाउंस हो गया। रस्तोगी ने बताया कि कोर्ट में आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने अर्थदंड जमा नहीं किया, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।