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चेक बाउंस के दो मामलों में एक-एक साल की सजा

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चेक बाउंस के दो मामलों में एक-एक साल की सजा
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-- कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया, फैसले के बाद जमानत मिली
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश। चेक बाउंस के दो मामलों में न्यायालय ने एक आरोपी को एक-एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक मामले में तीन लाख पांच हजार और दूसरे में तीन लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, आरोपी को कोर्ट ने दोनों ही मामलों में जमानत भी दे दी। अधिवक्ता एके रस्तोगी के मुताबिक बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश इंदु शर्मा की अदालत में मायाकुंड, ऋषिकेश निवासी गोपाल रस्तोगी पुत्र स्व. रामरतन रस्तोगी के तीन लाख रुपये और उनकी पत्नी माधुरी देवी रस्तोगी के तीन लाख 50 हजार रुपये के चेक बाउंस के मामले में सजा सुनाई गई। न्यायालय ने आरोपी सुशील शाह पुत्र करण दास शाह निवासी नेहरूग्राम, मनेरीभाली कॉलोनी, ऋषिकेश को गोपाल रस्तोगी के मामले में तीन लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड और एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। माधुरी देवी रस्तोगी के केस में आरोपी को एक साल की सजा, तीन लाख 55 हजार रुपये जुर्माने के साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी सुशील शाह ने गोपाल रस्तोगी और उनकी पत्नी को माधुरी देवी रस्तोगी को जमीन में मोटे मुनाफे का लालच देकर रकम ली थी, लेकिन रुपये वापस करने पर उसने चेक थमा दिया। खाते में चेक लगाने पर वह बाउंस हो गए। बताया कि बुधवार को न्यायालय से सजा होने के बाद दोनों मामलों में उसे जमानत मिल गई है।
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