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व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से वसूला जाएगा यूजर चार्ज

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हरिद्वार। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए यूजर में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। समस्त प्रतिष्ठानों को यूजर चार्ज देना ही होगा और न देने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। सबसे बड़ी बात कि यदि किसी व्यापारी ने डस्टबीन से बाहर सड़क या नाली में कूड़ा डाला तो उसपर 5 हजार रुपये का दंड लगाया जाएगा। दोबारा गलती करने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई होगी।
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व्यापारी दुकानों के साथ समस्त प्रतिष्ठानों पर कूड़ा उठाने पर लगे यूजर चार्ज का विरोध कर रहे थे। व्यापारी 150 रुपये मासिक को अधिक धनराशि बता रहे थे। व्यापारी लगातार अधिकारियों एवं मेयर मनोज गर्ग से मिलकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। जिसपर शुक्रवार की शाम को एचआरडीए के सभागार में जिलाधिकारी दीपक रावत की अध्यक्षता में व्यापारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में व्यापारियों को यूजर चार्ज में कोई राहत नहीं दी है। इससे पूर्व बैठक में शामिल हुए व्यापारियों ने यूजर चार्ज के संदर्भ में अपनी समस्याएं रखी। जिसे डीएम ने सुना। नगर आयुक्त नीतिन भदौरिया ने बताया कि व्यापारियों से सलाह मशविरा लिया गया कि यूजर चार्ज कैसे लगाया जाए। पहले चरण में निर्धारित हुआ कि हॉस्टिपल, होटल, धर्मशालाओं पर लगाया जाए। इसके बाद दूसरे चरण में दुकानों पर यूजर चार्ज लगाया जाएगा। बैठक में केआरएल द्वारा निर्देशित किया गया कि पूरी तरह से सफाई करें और दुकान से दुकान तक सहयोग न मिले तो व्यापारियों से सहयोग मांगे, लेकिन इसके बावजूद कोई विरोध होता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराए। इसी के साथ निर्णय लिया गया कि डस्टबीन से बाहर कूड़ा डालने पर जुर्माना पांच हजार रुपये लगेगा। यदि दोबारा से गलती की तो उस पर मुकदमा दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई जाएगी। हालांकि बैठक में मेयर मनोज गर्ग शामिल नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि बड़े प्रतिष्ठानों पर यूजर चार्ज लगाया गया है। द्वितीय चरण में कोई निर्णय लिया जाएगा।
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