कर्णप्रयाग। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में आयोजित तहसील स्तरीय विधिक साक्षरता गोष्ठी में मानसिक रूप से कमजोर लोगों के निशुल्क उपचार के संबंध में कई कानूनी जानकारियां दीं।
सिविल जज जूनियर डिवीजन कर्णप्रयाग अशोक कुमार ने कहा कि मानसिक रूप से कमजोर लोगों की अधिक देखभाल करने की आवश्यकता होती है। कानून में प्रावधान है कि ऐसे लोगों का निशुल्क उपचार करना जरूरी है। सीएचसी के चिकित्सक डा. मनोज मिश्रा ने कहा कि डिप्रेशन और अन्य कारणों से मानसिक रूप से कमजोर मरीज की जांच उनके अभिभावक की सहमति से ही की जाती है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक डिमरी ने भी कई जानकारियां दीं। इस मौके पर डा. हरीश थपलियाल, एनएचएम के प्रभारी विनय बहुगुणा, एपीओ बीपी टम्टा और राजेंद्र सिंह नेगी आदि ने विचार व्यक्त किए।