एनजीटी ने दिए ट्रंचिंग ग्राउंड खाली करने के निर्देश
-- मुनिकीरेती में खारास्रोत नदी के किनारे संचालित हो रहा है निकाय का ट्रंचिंग ग्राउंड
-- ओमकारानंद आश्रम की ओर से की गई थी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
मुनिकीरेती (ऋषिकेश)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती ढालवाला को एक पखवाड़े में खारास्रोत नदी के किनारे संचालित निकाय के ट्रंचिंग ग्राउंड को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। एनजीटी द्वारा हालिया जारी निर्देश के बाद नगर निकाय के समक्ष हर रोज नगर क्षेत्र से निकलने वाले लगभग 10 क्विंटल कूड़े कचरे को डंप करने की समस्या पैदा हो गई है। ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद नगर पालिका प्रशासन से कूड़ा डंपिंग व ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए टिहरी जिला प्रशासन को पत्र भेजकर गुहार लगाई है।
मुनिकीरेती नगर पालिका की ओर से वर्ष 2014 से भद्रकाली-तपोवन बाईपास मार्ग पर खारास्रोत नदी के किनारे ट्रंचिंग ग्राउंड संचालित किया जा रहा है, जिसमें नगर क्षेत्र से हर रोज निकलने वाले कूड़े कचरे को डंप व उसका निस्तारण किया जाता है। मुनिकीरेती स्थित ओमकारानंद आश्रम की ओर से नदी किनारे और आश्रम की ओर से संचालित ओआईएमटी संस्थान के समीप निकाय द्वारा संचालित किए जा रहे ट्रंचिंग ग्राउंड से उत्पन्न समस्याओं से जुड़ी शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से की थी।
आश्रम की ओर से दर्ज की गई शिकायत का संज्ञान लेकर एनजीटी की टीम ने नगर पालिका द्वारा संचालित ट्रंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया था। लिहाजा टीम द्वारा ट्रिब्यूनल को नदी किनारे बने ट्रंचिंग ग्राउंड से कूड़ा नदी में गिरने का हवाला दिया था, जिसको लेकर एनजीटी ने बीती 24 अगस्त को पालिका प्रशासन को एक पखवाड़े में नदी किनारे से ट्रंचिंग ग्राउंड खाली करने केे निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस बाबत मुनिकीरेती पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि ओमकारानंद आश्रम ने एनजीटी को ट्रेंचिंग ग्राउंड का कूड़ा नदी में गिरने की शिकायत की थी। जबकि निकाय ने कूड़े को नदी में गिरने से रोकने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड में नदी की ओर चारदिवारी का निर्माण किया गया है। एनजीटी के निर्देश का पालन जरूरी है, लिहाजा निकाय की ओर से ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए वन विभाग व राजस्व की भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी टिहरी को पत्र भेजकर भूमि उपब्ध कराने की मांग की गई है।