फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना पंजीकरण हॉलमार्क ज्वैलरी बेचने वाले तीन सराफ पर होगी कार्रवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
विज्ञापन

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की देहरादून शाखा प्रमुख अनिलेश एम. डेविड ने कहा कि बिना पंजीकरण हॉलमार्क ज्वैलरी बेचने वाले तीनों सराफ पर कार्रवाई की जाएगी। पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे, इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कार्यालय में मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान डेविड ने कहा कि बीआईएस पंजीकरण स्वैच्छिक है, लेकिन इसके बिना न तो प्रसार किया जा सकता है और न ही हॉलमार्क ज्वैलरी बेची जा सकती है। धामावाला सराफ बाजार में पिछले दिनों कार्रवाई नियमानुसार की गई थी। यहां कई ज्वैलर्स ऐसे हैं, जो हॉलमार्क ज्वैलरी बेचने का दावा करते हैं। इस बाबत दुकानदारों ने बोर्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन किसी ने पंजीकरण नहीं कराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह अधिनियम की धारा 15 व 17 का उल्लंघन है और धारा 29 के तहत दंडनीय है। एम. डेविड ने सराफा मंडल के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि बीआईएस किसी के ऊपर पंजीकरण कराने का दबाव नहीं बना रहा है। यह अभी तक सरकार ने स्वैच्छिक प्रक्रिया के तौर पर लागू किया है। यानी जो पंजीकरण कराना चाहता है वो कराए जो नहीं चाहता वह न कराए, लेकिन इसके बिना यदि कोई हॉलमार्क ज्वैलरी बेचेगा तो वह नियम विरुद्ध होगा। 26 अप्रैल को धामावाला बाजार में छापा उन्हीं दुकानों पर मारा गया था जो इस प्रकार का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। देहरादून जनपद में अभी तक 113 ज्वैलर्स ही ऐसे हैं, जिन्होंने पंजीकरण कराया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें