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विस सत्र खत्म होने के बाद लागू होंगी हाउस टैक्स की नई दरें

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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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गृहकर की नई दरें विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद लागू होने की संभावना है। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद निगम प्रशासन ने गृह कर की नई दरों का निर्धारण कर लिया है। पहले यह दरें बीते 15 सितंबर को लागू की जानी थीं, लेकिन विधानसभा सत्र के कारण इसे टाल दिया गया था। सालाना दरों में 90 से 450 रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना है। यह इजाफा 200 वर्ग फीट (कारपेट एरिया) के हिसाब से हो सकता है।
नगर निगम प्रशासन वर्ष 2014 के बाद गृह कर की दरों को बढ़ाने जा रहा है। नई दरों में बढ़ोतरी तय है। बीते दिनों गृह कर नहीं बढ़ाने को लेकर 176 आपत्तियां छह सदस्यीय टीम के पास पहुंची थीं। सूत्रों के मुताबिक सभी आपत्तियों पर अधिकारियों ने जवाब तैयार करते हुए नई दरें निर्धारित कर दी हैं। लेकिन, अब इसे विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद लागू किया जाएगा। बता दें कि गृह कर की दरें बढ़ाने को लेकर निवर्तमान पार्षदों के साथ ही तमाम दलों ने विरोध जताया था। उनका कहना था कि नए बोर्ड गठन के बाद ही गृह कर की नई दरों को लागू किया जाए। साथ ही गृह कर की दरों में केवल पांच प्रतिशत ही बढ़ोतरी की मांग की गई थी।
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कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, विधानसभा सत्र के बाद गृह कर की नई दरों को लागू किया जाएगा। निगम की नियमावली के हिसाब से ही यह बढ़ोतरी की जा रही है।
- विजय कुमार जोगदंडे, नगर आयुक्त
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