शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस में स्कूल शिक्षिका ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरपीसी की धारा 509, 506 में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में प्रिंसिपल को अग्रिम जमानत मिल गई है।
शिकायतकर्ता प्राइमरी विंग की शिक्षिका है। पीड़िता के मुताबिक उसने महिला आयोग में भी शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।
इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि शिक्षिका के आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि समस्या तब शुरू हुई, जब उक्त शिक्षिका की अगस्त-सितंबर 2014 में डीएवी हेड आफिस नई दिल्ली ने शिक्षिका की गलत एफिडेविट के आधार पर देश से बाहर जाने के लिए छुट्टी देने से इंकार कर दिया।
इसके बाद शिक्षिका ने डीएवी हेडक्वार्टर में शिकायत की। डीएवी की ओर से बाकायदा विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत यौन उत्पीड़न एक्ट 2013 के आधार पर जांच भी की गई, जिसकी रिपोर्ट के साथ शिक्षिका को चेतावनी पत्र भी सौंपा गया।
प्रिंसिपल की ओर से हाईकोर्ट में मामला होने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने वाला है। स्कूल प्रबंधन पर दबाव डालने के लिए अब पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है।