चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश रवींद्र नाथ दुबे ने हत्या के मुकदमे में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 22 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव नगरिया गहरवार निवासी राम सिंह को पुरानी रंजिश में गांव के रामगोपाल व लख्मी चंद्र ने 23 जनवरी 2003 को शाम के समय गांव में घेर कर मारपीट करने के बाद गोली मार दी थी। गोली लगने से रामसिंह की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट उसके भाई राजकिशोर ने राम गोपाल व लख्मी चंद्र के खिलाफ दर्ज कराई थी।
विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र खिलाफ दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लख्मीचंद्र की मृत्यु हो गई। रामगोपाल के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी रामगोपाल को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।