आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।
यह प्रकरण भदोही के सुरियावां थाने का है। घटना 5 मार्च 2007 की है। आरोप है कि रंगनाथ मिश्र ने जुलूस निकाल कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था और कोर्ट में सुनवाई के दौरान वे उपस्थित भी नहीं हुए थे।