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MP LS Polls: वोटिंग के दौरान उंगली पर स्याही लगाने के नियम, दोनों हाथ न होने पर इस तरह लगेगी मतदान स्याही

Sat, 11 May 2024 03:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन

सार

यदि कोई मतदाता बाईं तर्जनी का निरीक्षण करने या अमिट स्याही लगाने से इंकार करता है या उसकी बाईं तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो अथवा वह स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे, तो उसे मत देने के लिए अनुमति नहीं होगी।
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लोकसभा चुनाव 2024 - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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देश के कई हिस्सों में लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण का मतदान सोमवार को कराया जाना है। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव में मतदान केन्द्र पर वोट डालने पहुंचे मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाना है। जो कि मतदाता रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर करने के पहले लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा, ताकि मत देने के बाद मतदाता के मतदान केन्द्र छोड़ने तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही नाखून से लेकर अंगुली के पहले पोर तक लगाई जाएगी।

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वहीं, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अमिट स्याही लगाने के पहले मतदान अधिकारियों द्वारा मतदाता की बाईं तर्जनी का निरीक्षण भी किया जाएगा। यदि निरीक्षण में यह देखने में आता है कि किसी मतदाता ने अमिट स्याही के चिन्ह को प्रभावहीन करने के लिए अपनी अंगुली पर तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ लगा लिया है तो मतदान अधिकारी द्वारा उस मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाने के पहले किसी कपड़े के टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ को हटा दिया जाएगा।

स्याही हटाने पर लगेगा दोबारा निशान
वहीं, आयोग के निर्देशों में मतदान अधिकारियों से स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई मतदाता निर्देशों के विपरीत अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण करने या अमिट स्याही लगाने से इंकार करता है, या उसकी बाईं तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो अथवा वह स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे, तो उसे मत देने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यही नहीं, आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाता को अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने के पहले नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी द्वारा भी उसकी अंगुली की दोबारा जांच की जानी चाहिए। यदि मतदाता ने स्याही को हटा दिया है या स्याही का चिन्ह अस्पष्ट है तो उसकी बाईं तर्जनी पर दोबारा अमिट स्याही का चिन्ह लगा दिया जाए।
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उंगली न होने पर हाथ के सिरे पर लगेगी स्याही
बता दें कि आयोग के मुताबिक, मतदान कर चुके मतदाता की पहचान के लिए अमिट स्याही का चिन्ह मतदाता की बाईं तर्जनी की अंगुली पर लगाया जाएगा। लेकिन यदि किसी मतदाता की बाईं तर्जनी न हो तो, अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी अंगुली में लगाई जाएगी। जो उसके बाएं हाथ में हो। यदि उसके बाएं हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसकी दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी और यदि उसके दाएं हाथ की तर्जनी भी न हो तो उसकी दाईं तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके दाएं हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर स्याही लगाई जाएगी। परंतु यदि किसी मतदाता के किसी भी हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसके बाएं या दाएं हाथ के ऐसे सिरे (ठूंठ) पर जो भी उसके हो लगाई जाएगी।

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