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RLA चंडीगढ़ में समय पर काम न हो तो इस नंबर पर करें शिकायत

Thu, 07 Apr 2016 01:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़ सेक्टर 17 स्थित आरएलए में फाइल जमा करवाने आए लोग। - फोटो : Amar Ujala
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आरएलए ने नियम भले ही बना दिए हैं। लेकिन वह अपने बनाए नियम खुद ही तोड़ने में जुटा है। इससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ी की आरसी, एनओसी, आरसी रिन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस एक दिन में दिए जाने के दावे किए जाते हैं।
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लेकिन ये सिर्फ दावे ही हैं। यहां तक कि पूछताछ काउंटर पर भी लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं मिलती है। अमर उजाला की ओर से बुधवार को रियलटी चेक में यह बात सामने आई है।

आरएलए (रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी) की ओर से जारी काम के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। अगर आपका काम समय पर नहीं हो रहा है तो 0172- 2700341 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट chdtransport.gov.in पर दी गई अधिकारियों की मेल आईडी और नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। 
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 सेक्टर-17 स्थित आरएलए की ओर से व्हीकल का वेरिफिकेशन, अस्थायी नंबर और ट्रेड सर्टिफिकेट, नए व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन, व्हीकल का ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी का काम एक दिन में तय किया गया है।

रोजाना आरएलए में इन कार्यों के लिए करीब 400 आवेदन आते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर लोग जानकारी के अभाव में भटकते रहते हैं। हेल्प डेस्क के कर्मी लोगों को गाइड नहीं करते हैं।

सेक्टर-45 से आए नसीम खान ने बताया कि वह अपनी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने आए थे। लेकिन उनका काम बुधवार को पूरा नहीं हो पाया। फाइल पूरी करने में एक घंटे से अधिक का समय नहीं लगता है।

लेकिन उन्हें सही तरीके से पूछताछ काउंटर पर जानकारी नहीं दी गई। वहीं सेक्टर-50 के निवासी रजनीश सिंह ने बताया कि उन्हें आरसी के लिए अप्लाई करना था। लेकिन सही जानकारी न मिलने पर वह डाक्यूमेंट जमा नहीं करा सके। वह तीन दिन से आरएलए में चक्कर काट रहे हैं। 
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किस काम की कितनी समय सीमा है
काम                             समय सीमा
1. फिजिकल व्हीकल वेरिफिकेशन                एक दिन
2. अस्थायी नंबर सर्टिफिकेट                एक दिन
3. नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन                एक दिन
4. व्हीकल ट्रांसफर                    एक दिन
5. डुप्लीकेट आरसी                    एक दिन
6. पुरानी आरसी का रिन्यूअल                 एक दिन
7. दूसरे राज्य की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन            45 दिन
8.  नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट                एक दिन
9. ऐड्रेस बदलने के लिए                एक दिन
10. एचपीए कैंसलेशन                    एक दिन
11. गाड़ी इंजन और चेसिस नंबर में बदलाव             7 दिन
12. पुराने वाहनों के नंबर का रिटेंशन            7 दिन
13. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट                7 दिन
14. लर्निंग लाइसेंस                     एक दिन
15. रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस                 एक दिन
16. रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस                 एक दिन
17. अन्य राज्य के ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल         21 दिन
18. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस                एक दिन
19. कंडक्टर लाइसेंस                    एक दिन
20. ड्राइविंग लाइसेंस कन्फर्मेंशन                एक दिन 
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