कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीजेएम कोर्ट ने यह वारंट 24 मई को अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण जारी किया है। सैनी पर सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष दहिया ने 27 मई 2015 को याचिका दायर की थी। उधर सांसद सैनी ने कहा कि वे इस वक्त कश्मीर में हैं। उन्हें न पहले कभी समन मिला है और न ही गैर जमानती वारंट जारी होने की जानकारी ही है। वारंट जारी हुआ है तो इसकी जानकारी मिल ही जाएगी।
दहिया ने आईपीसी की धारा-153-ए और 153-बी के तहत कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सांसद सैनी संवैधानिक शपथ की अवहेलना करते हुए प्रदेश में जातीय वैमनस्यता फैला रहे हैं। हरियाणा में हुए दंगों के बाद दहिया ने यह बात भी जुड़वाई कि सैनी के बयानों के कारण ही प्रदेश को जातीय दंगों का दंश झेलना पड़ा। इस याचिका पर सीजेएम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2016 को सुनवाई की थी। इसमें सैनी को 24 मई 2016 को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश किए थे, लेकिन वे मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त तय की गई है।