महोबा। अब जल्द ही तीन हेक्टेयर के किसानों को भी सीमांत किसान में शामिल कर उन्हें भी कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। अदालत ने मुख्य सचिव राजीव कुमार को आदेश जारी कर दिया है। भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद गंगाचरन राजपूत की जनहित याचिका को अदालत ने संज्ञान में लेते हुए आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्ज माफी योजना के तहत दो हेक्टेयर तक के किसानों को कर्जमाफी में शामिल किया था। अपनी ही सरकार के विरोध में भाजपा के पूर्व सांसद गंगाचरन राजपूत ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में याची के अधिवक्ता एन के मिश्रा ने अदालत को बताया कि बुंदेलखंड के हालात खराब है। कई सालों से बुंदेलखंड में सूखा पड़ने के कारण किसान कर्ज में डूबा है।
सरकार ने सिर्फ दो हेक्टेयर तक के किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया। अब अदालत ने तीन हेक्टेयर तक के किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिए जाने के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं।
पूर्व सांसद गंगाचरन राजपूत ने प्रेस वार्ता में बताया कि अदालत ने मेरे द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में तीन हेक्टेयर जमीन वालों को कर्ज माफी योजना में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि अब चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत, महोबा विधायक राकेश गोस्वामी, राठ विधायक मनीषा अनुरागी, हमीरपुर विधायक अशोक सिंह चंदेल, हमीरपुर महोबा के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा चित्रकूट के सांसद भैरों प्रसाद मिश्र और जालौन सांसद भानु प्रताप वर्मा सहित बुंदेलखंड के सभी विधायक सांसद मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर तीन हेक्टेयर के किसानों को जल्द कर्ज माफी में शामिल कराने का प्रयास करेंगे।