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मोबाइल छीनने के दोषी को अदालत ने सुनाई 5 साल की कैद

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झज्जर। मोबाइल छीनने के दोषी को जिला सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार बिहार के जिला सिवान के गुठनी के गांव खड़ौली निवासी अजय कुमार यादव ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि 10 सितंबर 2023 को वह गोरखपुर से बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर आया था। गाड़ी से उतरते समय वह अपने मोबाइल पर बात करने लगा। इसी दौरान पीछे से एक 20 साल का एक लड़का और और उसका मोबाइल छीनकर भाग गया। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वह शहर की तरफ भाग गया। उसने लड़के की तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। जीआरपी बहादुरगढ़ ने उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली के नार्थ वेस्ट किरारी निवासी प्रदीप को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। अदालत ने इस मामले में प्रदीप को पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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