ऑटो चालक ने अपनी सवारी के साथ ऐसा काम किया, जिसके बाद उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। लूट के इरादे से ऑटो चालक को अपनी ही सवारी पर कुल्हाड़ी से हमला करना महंगा पड़ गया। कुल्हाड़ी से हमला करने और लूट के प्रयास के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने ऑटो चालक और उसके साथी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में रामदरबार निवासी सूरज (25) और जनता कॉलोनी सेक्टर-25 निवासी सागर (21) शामिल हैं। दोनों के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस ने संबंधित केस दर्ज किया था।