झज्जर। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी झज्जर राजबाला मलिक ने जिले के सभी खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले में बिना मान्यता के चल रहे सभी स्कूलों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के तहत बिना वैध मान्यता के कोई भी विद्यालय संचालन नहीं कर सकता, ऐसे विद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा हैं और इनके खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया जाएगा। कुछ प्ले स्कूल भी कक्षा बालवाटिका 3 से आगे की कक्षाएं भी संचालित कर रहे है जो शिक्षा के अधिकार 2009 का स्पष्ट उल्लंघन है। मलिक ने कहा कि कई बार नोटिस जारी करने और समय देने के बावजूद अनेक संस्थानों की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया। निरीक्षण समितियों की रिपोर्टों में भी अनेक अनियमितताएं सामने आई हैं। ऐसे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में बिना मान्यता वाले स्कूलों की विस्तृत सूची तैयार करने उन्हें तुरंत बंद कराने, परिसर को सील कराने और विद्यार्थियों के नजदीक के विद्यालयों में स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बंद किए गए स्कूलों की अनुपालन रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत किए जाएं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी विद्यालय संचालक नियमों की अवहेलना कर शिक्षा के नाम पर अवैध रूप से संस्थान चला रहे हैं, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा और चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान विद्यार्थियों के हित, शिक्षा की गुणवत्ता और जिले में पारदर्शी व सुरक्षित शैक्षिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिला शिक्षा विभाग इस दिशा में पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है।