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Chhattisgarh: हाईकोर्ट के आदेश के बाद दो कांग्रेसी नेताओं पर मामला दर्ज, होटल व्यावसायी ने की थी शिकायत

Sun, 26 Jun 2022 05:11 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क अमर उजाला, रायपुर

सार

दोनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देते हुए सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि भिलाई नगर निगम के नगरसेवक राजेंद्र सिंह अरोड़ा और दिवाकर भारती के खिलाफ रंगदारी, आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 
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कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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उच्च न्यायालय के आदेश पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों कांग्रेसी नेताओं पर एक होटल व्यावसायी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। व्यावसायी ने कथित तौर पर दोनों नेताओं पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था। इस शिकायत के आधार पर अब मामला दर्ज किया गया है। रविवार को पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। 

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पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी
दोनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देते हुए सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि भिलाई नगर निगम के नगरसेवक राजेंद्र सिंह अरोड़ा और दिवाकर भारती के खिलाफ रंगदारी, आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि होटल व्यावसायी सुभाष राव ने अप्रैल में दोनों नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि अरोड़ा और भारती ने उनसे कहा था कि उनके होटल में पार्किंग की जगह अवैध है और उन्होंने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर करने की धमकी दी थी। साथ ही उनसे रुपयों की मांग भी की। 
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पांच लाख रुपये मांगे थे
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता होटल व्यावसायी के अनुसार उसने 27 मार्च को दोनों के निर्देश पर भिलाई के एक मंदिर की दान पेटी में एक लाख रुपये रखे थे। इसके बाद उन्होंने पांच लाख रुपये की दोबारा मांग की। इस पर  उसने पुलिस से संपर्क किया। 

जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो होटल व्यावसायी ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए होटल व्यवसायी सुभाष राव ने 18 मई को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में 20 जून को अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने राजेंद्र सिंह अरोड़ा और दिवाकर भारती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

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