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सीजीपीएससी: 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 33 जिलों में सेंटर; सख्त ड्रेस कोड और एंट्री नियम लागू

Thu, 12 Feb 2026 01:43 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 आयोजित करेगा। परीक्षा प्रदेश के सभी 33 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर दो सत्रों में होगी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) 22 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 आयोजित करेगा। परीक्षा प्रदेश के सभी 33 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर दो सत्रों में होगी। आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें ड्रेस कोड से लेकर प्रतिबंधित वस्तुओं तक स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।
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पहला प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा प्रश्नपत्र एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा, जो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

ड्रेस कोड अनिवार्य
अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आना होगा। काला, गहरा नीला, हरा, जामुनी, मैरून, बैंगनी या गहरा चॉकलेटी रंग वर्जित रहेगा। कार्गो या डिजाइनर परिधान स्वीकार नहीं होंगे, हालांकि सामान्य जींस या पैंट पहनी जा सकती है। महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती (आधी बांह) या साड़ी के साथ आधी बांह का ब्लाउज पहन सकती हैं। कान में आभूषण प्रतिबंधित रहेंगे। विवाहित महिलाओं को केवल एक नोज पिन और एक मंगलसूत्र की अनुमति होगी। मोटे सोल या ऊंची हील वाले जूते प्रतिबंधित हैं; केवल पतले सोल वाली चप्पल या स्लीपर में ही प्रवेश मिलेगा।
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इन वस्तुओं की ही अनुमति
परीक्षा केंद्र में केवल लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल, प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट, मूल फोटो पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार या ई-आधार) और काले/नीले बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी। प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट न होने की स्थिति में दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लाना अनिवार्य है। नाम या फोटो में अंतर होने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

स्मार्टवॉच और मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध
किसी भी प्रकार की घड़ी, स्मार्टवॉच, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर या अन्य संचार उपकरण परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित रहेंगे। केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था
सहलेखक की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित जिला कार्यालय से स्वीकृति पत्र रखना होगा। सहलेखक पर भी सभी नियम समान रूप से लागू होंगे। चिकित्सकीय कारणों से विशेष जूते या उपकरण की आवश्यकता होने पर जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

समय से पहले पहुंचना अनिवार्य
प्रत्येक सत्र के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा आरंभ होने से 15 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय चिकित्सा आपात स्थिति के।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित वस्तुओं के अतिरिक्त कोई सामान लाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षा के दौरान तलाशी भी ली जा सकती है। आयोग ने सभी परीक्षार्थियों से नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित परीक्षा में सहयोग की अपील की है।
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