सीएम भूपेश बघेल, सौम्या चौरसिया
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सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया है। दरअसल अब इस केस की सुनवाई 31 मार्च तक के लिए टल गई है। बुधवार को सुनवाई की जानी थी, लेकिन हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की वजह से सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी गई। अब इस मामले में कल सेकंड हाफ में सुनवाई हो सकती है। प्रकरण में ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ पांडेय और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पक्ष रखेंगे।
तीन जज कर चुके हैं इंकार, अब...
कोयला घोटाला और अवैध वसूली गिरोह के इस मामले में पूर्व हाईकोर्ट के तीन जज सुनवाई से इंकार कर चुके हैं। जस्टिस पी सैम कोशी चौथे जस्टिस हैं, जो मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस कोशी इसके पहले इसी मामले में गिरफ्तार कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं।
ये अधिवक्ता कर चुके हैं पैरवी
वहीं जमानत याचिका पर सौम्या चौरसिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल तर्क दे चुके हैं। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सौम्या के वकीलों ने तर्क दिया था कि महिला, वृद्ध, सोलह वर्ष से कम उम्र होने और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत का लाभ दिया जाता रहा है, तो सौम्या चौरसिया को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।