छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहन पर सफर करने वाले चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
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छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहन पर सफर करने वाले चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
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अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर द्वारा जारी निर्देश सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विभाग ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने, नियमित चेकिंग बढ़ाने और शहरी व ग्रामीण इलाकों में सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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इस पहल के पीछे सड़क सुरक्षा को लेकर उठी चिंताएं भी अहम कारण बताई जा रही हैं। विभाग का मानना है कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि जान बचाने का सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है।