राशनकार्डधारी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राही अप्रैल से जून 2026 तक का एकमुश्त खाद्यान्न 15 मई 2026 तक प्राप्त कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राशनकार्डधारी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राही अप्रैल से जून 2026 तक का एकमुश्त खाद्यान्न 15 मई 2026 तक प्राप्त कर सकेंगे।
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खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, कई हितग्राही पूर्व निर्धारित तिथि तक राशन प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसे देखते हुए खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
विभाग ने राज्य के सभी उचित मूल्य दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय-सीमा के भीतर सभी राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने नजदीकी राशन दुकान पहुंचकर खाद्यान्न प्राप्त कर लें।