फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला बरकरार: खराब बीज पर कंपनी को झटका, लाखों की फसल बर्बादी पर भरना होगा हर्जाना

Thu, 16 Apr 2026 12:34 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

छत्तीसगढ़ में किसानों के पक्ष में एक अहम फैसला सामने आया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीज कंपनी नोबेल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की तीनों अपीलों को खारिज कर दिया है और जिला उपभोक्ता आयोग, कबीरधाम के आदेश को बरकरार रखा है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

छत्तीसगढ़ में किसानों के पक्ष में एक अहम फैसला सामने आया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीज कंपनी नोबेल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की तीनों अपीलों को खारिज कर दिया है और जिला उपभोक्ता आयोग, कबीरधाम के आदेश को बरकरार रखा है।
विज्ञापन


यह मामला कबीरधाम जिले के ग्राम बहरमुडा के तीन किसानों से जुड़ा है, जिन्होंने साल 2024 में ‘नोबेल हैप्पी 101’ फूलगोभी के बीज खरीदे थे। कंपनी ने इन बीजों से गर्मी में भी अच्छी पैदावार का दावा किया था, लेकिन खेतों में हालात इसके उलट निकले।

किसानों के मुताबिक, आधे से ज्यादा पौधों में फूल ही नहीं आए, जबकि जो फसल तैयार हुई वह भी खराब गुणवत्ता की थी और बाजार में बेचने लायक नहीं थी। शिकायत के बाद उद्यानिकी विभाग की जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर बीज में खामी की पुष्टि की।
विज्ञापन


कंपनी ने मौसम को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना बचाव किया, लेकिन आयोग ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा कि केवल अखबार की खबरों के आधार पर ओलावृष्टि का दावा साबित नहीं होता और आम किसान से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह सबूत के तौर पर बीज संभालकर रखे।

फैसले के तहत तीनों किसानों को फसल नुकसान, खर्च और मानसिक पीड़ा के एवज में लाखों रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, तय समय में भुगतान नहीं होने पर कंपनी को ब्याज भी देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें