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Raigarh: पति-पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करना एक युवक को पड़ा महंगा, मारपीट के दौरान गले पर लगा चाकू

Tue, 21 Jan 2025 10:40 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़

सार

पीड़िता ने बताया कि उसका पति उसे एक बार आमापाली जंगल में ले जाकर फांसी पर लटकाने का प्रयास किया था, तब से वह डरी सहमी उसके साथ रहती थी। एक माह पहले मौका मिलने पर महिला अपने बच्चों को लेकर मायके जोबी चली गई, उसके बाद अपने मामा के घर उल्दा रहने लगी थी। 
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खरसिया थाना क्षेत्र का मामला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पति-पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करना एक युवक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब महिला के पति ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है। उक्त मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है।

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मिली जानकारी के मुताबिक, खरसिया थाने में एक महिला गीता बाई सारथी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया की आज से करीब 20 साल पहले उसकी शादी घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूरी निवासी मोहन सारथी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई। पीड़िता ने बताया कि विगत 10 साल से उसका पति मोहन सारथी उसके  चरित्र पर शक करते हुए लड़ाई झगड़ा करता है।

फांसी पर लटकाने का प्रयास
पीड़िता ने बताया कि उसका पति उसे एक बार आमापाली जंगल में ले जाकर फांसी पर लटकाने का प्रयास किया था, तब से वह डरी सहमी उसके साथ रहती थी। एक माह पहले मौका मिलने पर महिला अपने बच्चों को लेकर मायके जोबी चली गई, उसके बाद अपने मामा के घर उल्दा रहने लगी थी। 

साथियों के साथ पहुंचकर मारपीट
पीड़िता ने यह भी बताया कि कल वह अपने रिश्तेदार अजीत कुमार सारथी, मां रामवती सारथी, बेटा अर्जुन सारथी के साथ मजदूरी करने राजेश जायसवाल के खेत पर गई थी, इसी बीच दोपहर 01:30 बजे मोहन सारथी अपने तीन-चार परिचित लोगों के साथ आया और मारपीट करने लगा। 

युवक के गले में चाकू से हमला
महिला के मुताबिक, मारपीट के दौरान मोहन ने जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया गनीमत रही कि वह बच गई। इस दौरान मामा का बेटा अजीत कुमार सारथी बीच-बचाव करने आया तो चाकू से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। इस बीच मोहन ने अपने बेटे के आलावा सास पर भी चाकू से वार कर दिया।
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दो के खिलाफ अपराध दर्ज
पीड़िता की शिकायत के बाद खरसिया पुलिस ने मोहन सारथी के अलावा उसके साथी राम प्रसाद सारथी के खिलाफ धारा 109(1) 115(2) 3(5) 351 (3) के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है।
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