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कबीरधाम जिला कोर्ट का फैसला: बिहार के दो गांजा तस्करों को 12 साल की सजा, एक लाख रुपए का अर्थदंड

Thu, 04 Sep 2025 09:52 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कबीरधाम में गांजा तस्करी के मामले में आज कबीरधाम जिला कोर्ट ने बिहार के दो गांजा तस्कर को 12 साल की सजा व एक लाख  रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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दो गांजा तस्करों को 12 साल की सजा - फोटो : अमर उजाला
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कबीरधाम में गांजा तस्करी के मामले में आज कबीरधाम जिला कोर्ट ने बिहार के दो गांजा तस्कर को 12 साल की सजा व एक लाख  रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी एक कार से गांजा का परिवहन करते हुए एक जून 2023 को पकड़े गए थे। यह फैसला विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक(एनडीपीएस एक्ट)  ने सुनाया है। मिली जानकारी अनुसार एक जून को एमपी-सीजी बोर्डर स्थित चिल्फी थाना पुलिस ने आरोपी कुनाल दयाल पिता सुरेन्द्र दयाल उम्र 37 निवासी महेंदु, तहसील व थाना-सुल्तानगंज, जिला-पटना (बिहार) व नवीन कुमार यादव पिता रामदेव यादव (30) निवासी-बिजवनपर थाना-दीपनगर, जिला-नालंदा (बिहार) को कार क्रमांक-जेएच-04 डी-8284 के पीछे डिक्की व सीट के नीचे 56 पैकेट खाखी टेप से लिपटा कुल 118 किलो 625 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 20(b)(ii)(c) के तहत मामला दर्ज किया। 

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इस मामले में लगातार सुनवाई जारी थी। आज गुरुवार 4 सितंबर को कोर्ट ने इन दोनों को सजा सुनाई है। दोनों आरोपी को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास, एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर इन दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास अलग से भुगताया जाएगा। गौरतलब है कि कबीरधाम जिले से आए दिन गांजा तस्करी के मामले सामने आते रहे है।  अधिकांश तस्करी उड़ीसा से होती है, जो छत्तीसगढ़ के रास्ते दूसरे प्रदेश तक जाती है। हालांकि, पुलिस भी ऐसे तस्कर के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रही है।

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