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Chhattisgarh Job Alert: 12वीं पास के लिए शिक्षक बनने का अवसर; विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

Mon, 12 Jun 2023 05:11 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

सार

सहायक आयुक्त डॉ. ललित शुक्ला ने बताया कि जिले के विभिन्न विभागों में विशेष पिछड़ी जनजाति के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों के 61 और भृत्य के 12 पदों पर सीधी भर्ती होगी। अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन 23 जून को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 
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शिक्षक नौकरी - फोटो : getty
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 12वीं पास भी शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा पांवचीं पास के लिए भृत्य के पदों पर आवेदन किया जा सकता है। यह भर्तियां विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई हैं। शिक्षकों के 61 और भृत्य के 12 पदों पर सीधी भर्ती होगी। अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन 23 जून को शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला में कर सकते हैं। 

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नियुक्ति के पांच साल में लेनी होगी व्यावसायिक डिग्री
सहायक आयुक्त डॉ. ललित शुक्ला ने बताया कि जिले के विभिन्न विभागों में विशेष पिछड़ी जनजाति के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहायक शिक्षक टी संवर्ग के 61 पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष है। नियुक्ति से पांच वर्ष के भीतर डीएड अथवा बीएड जैसे भी आवश्यक हो अभिप्राप्त करनी होगी। मेरिट सूची में डीएड योग्यता वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

जीपीएम जिले के निवासी ही कर सकते हैं आवेदन
इसी प्रकार भृत्य पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा पांचवीं है। शासकीय सेवा में कार्यरत आवेदकों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी पदों के भर्ती के लिए केवल जीपीएम जिले के निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड, जाति, निवास और रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 

  • पहाड़ी कोरवा के सम्बंध में स्थायी जाति प्रमाण पत्र जिसमें विकास अभिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें सर्वे क्रमांक का उल्लेख और आवेदक के संबंध दर्शाने वाला वंशवृक्ष संलग्न करना होगा। 
  • अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट के सम्बंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशो का पालन किया जाएगा। 
  • विज्ञप्ति पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
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