निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन दोनों तिथियों पर रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर स्थित सभी पशुवध गृह तथा मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
रायपुर नगर निगम ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर 18 और 19 दिसंबर को शहर में मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर) और संत तारण तरण जयंती (19 दिसंबर) के उपलक्ष्य में लगाया गया है।
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निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन दोनों तिथियों पर रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर स्थित सभी पशुवध गृह तथा मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर निरीक्षण करेंगे।
महापौर के निर्देशों के अनुसार, प्रतिबंध के दौरान होटलों में मांसाहारी भोजन परोसना भी वर्जित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या होटल संचालक के खिलाफ जप्ती सहित कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन का कहना है कि धार्मिक पर्वों के सम्मान में यह व्यवस्था लागू की जा रही है और शहर में प्रतिबंध का प्रभावी पालन कराया जाएगा।