हड़ताल कर रहे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संवर्ग
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छत्तीसगढ़ में अब हड़ताल पर जाने से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सहायक शिक्षक संवर्ग अनाधिकृत रूप से हड़ताल पर गए, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके लिए राज्य शासन ने निर्देश जारी कर दिया है। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा है।
छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से पूर्ण सेवा की गणना कर सही वेतन निर्धारण और वेतन विसंगति को दूर करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। संवर्ग ने 18 अगस्त को ‘ जेल भरो आंदोलन‘ की रणनीति बनाई थी। इस हड़ताल से स्कूलों में पढ़ाई लिखाई पूरा तरह से ठप पड़ गई। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति है, इसलिए राज्य शासन ने हड़ताल पर कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सिविल सेवा नियम-1966 के तहत होगी कार्रवाई
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार शैक्षणिक कार्य को छोड़कर हड़ताल पर गए शिक्षकों, शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को सर्वप्रथम अपने स्तर से व्यवहारिक रूप से समझाइश दी जाए और 24 घंटे के भीतर कक्षाएं ले। इसके बाद भी वे हड़ताल करते हैं, तो उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें। सभी विद्यार्थियों, पालकों और जनहित में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके बाद अनुपस्थित, हड़ताल पर शिक्षकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम-1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।