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Bilaspur HC: PSC-2022 परीक्षा के मामले में अदालत ने शासन और आयोग को जारी किया नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब

Tue, 10 Oct 2023 09:38 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

याचिकाकर्ता ने पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों की इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक चार के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जाहिर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया, इससे उसकी चयन प्रक्रिया बाधित हुई है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पीएससी-2022 परीक्षा के एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन व लोक सेवा आयोग (पीएससी) को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन व पीएससी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है और एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। 

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गौरतलब है कि इस मामले में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी टेकराम नाग ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए उनके मामले में जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों की इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक चार के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जाहिर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया, इससे उसकी चयन प्रक्रिया बाधित हुई है।
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