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खनिज विभाग में भर्ती का रास्ता साफ: 'सुप्रीम' आदेश के बाद हाईकोर्ट ने स्थगन हटाया, CGPSC ने निकाले थे विज्ञापन

Wed, 17 May 2023 05:45 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर

सार

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने स्थगन देते हुए निर्देशित किया है की सभी नियुक्ति जारी रखी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने आदेश जारी करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र जारी करने का आदेश दिया है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ में खनिज अधिकारी और सहायक भौमिक अधिकारी के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन हटा दिया है। राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) के माध्यम से आठ पद खनिज अधिकारी और 11 पद सहायक भौमिक अधिकारी के विज्ञापन निकाले थे।  इसके तहत 58% प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से भर्ती होनी थी। जिसका अंतिम चयन सूची वेटिंग लिस्ट सहित 24 अगस्त को पीएससी ने जारी किया और राज्य सरकार को प्रेषित की गई थी। इस बीच हाईकोर्ट ने 2011 के आरक्षण संशोधन को निरस्त कर दिया था। 

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता मोफीड अली ने याचिका दायर की। इसमें मांग की गई कि, पूरी सूची को निरस्त कर 50% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति जारी की जाए। जिस पर उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने सुनवाई के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी। राज्य सरकार और अन्य ने डिवीज़न बेंच के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर आगे की कार्यवाही जारी रखने का आदेश पारित किया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की तरफ से स्थगन हटाए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। 

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