फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Raipur News: रायपुर में दो दिन मांस बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई, नगर निगम का सख्त आदेश

Sat, 24 Jan 2026 01:34 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

रायपुर शहर में मांस और मटन की बिक्री नहीं होगी। नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मीट की दुकानें और स्लॉटरहाउस बंद रखने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रायपुर शहर में मांस और मटन की बिक्री नहीं होगी। नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मीट की दुकानें और स्लॉटरहाउस बंद रखने का आदेश जारी किया है। नगर निगम के अनुसार यह फैसला शासन के निर्देशों के तहत लिया गया है। इन दोनों दिनों में शहर के किसी भी इलाके में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
विज्ञापन


हर जोन में रहेगी निगरानी
नगर निगम ने आदेश के पालन के लिए सभी जोन में स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षकों को तैनात किया है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मीट दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई दुकानदार या होटल मांस बेचता पाया गया, तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी व्यापारियों से सहयोग करने और तय तारीखों पर नियमों का पालन करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें