भाटापारा शहर पुलिस ने तड़ीपार अपराधी राहुल यादव को धारदार चाकू के साथ सार्वजनिक स्थान पर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
जिला बदर आदेश का उल्लंघन
पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा धारा 3, 5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत राहुल यादव को जिला बदर किया गया था। आदेश के अनुसार, उसे बलौदाबाजार-भाटापारा समेत सीमावर्ती जिलों—बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर, सक्ति, बेमेतरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ आदि की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही, बिना न्यायालय की अनुमति के जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
धारदार चाकू लेकर लोगों को धमका रहा था आरोपी
पुलिस को सूचना मिली कि तड़ीपार अपराधी राहुल यादव, सिद्ध बाबा शराब भट्टी जाने वाले रोड पर धारदार चाकू लेकर घूम रहा है और राहगीरों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना भाटापारा शहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह जिला बदर आदेश से अवगत होते हुए भी अवैध रूप से भाटापारा में घूम रहा था और धारदार चाकू लेकर लोगों को भयभीत कर रहा था।
आरोपी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14, 15 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत दंडनीय पाया गया। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी राहुल यादव (उम्र 28 वर्ष, निवासी के.के. वार्ड, भाटापारा) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। थाना भाटापारा शहर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संदेश गया है।