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CG: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को मिली सश्रम कारावास की सजा, अर्थदंड से भी किया दंडित

Fri, 23 Feb 2024 09:03 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी

सार

धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
 
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दोषी को मिली सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। 

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जानकारी के अनुसार, नाबालिग पीड़िता के पिता ने थाना सिटी कोतवाली धमतरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने बताया था कि 1 अगस्त 2022 को बांसपानी निवासी राहुल नेताम ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। 

वहीं, केस डायरी को आगे की जांच के लिए सिहावा थाना भेजा गया, जंहा जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता गर्भवती भी हो गई है। इसके बाद सिहावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद सिहवा पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश की, जंहा अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो पंकज जैन ने सबूतों के आधार पर 376, 506, 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी राहुल कुमार नेताम को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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