चंडीगढ़। जिला अदालत ने नशीले इंजेक्शन रखने के मामले में मौली कॉम्प्लेक्स निवासी अजय को 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला करीब छह साल पुराना है। 4 मार्च 2020 को मौलीजागरां थाना पुलिस गश्त पर थी, तभी एक युवक पुलिस को देखकर रास्ता बदलने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान उसके पास से 22 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछने पर वह इनके संबंध में कोई लाइसेंस या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।