चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वाले युवक की पहचान पंचकूला के रहने वालो राजू उर्फ प्रिंस (20) के रूप में हुई है। युवक को सेक्टर-36 थाना पुलिस ने 16 साल की नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था।
मामले में बरी हुए युवक के वकील एएस गुजराल और चंदामूर्ति ने बहस के दौरान कहा कि पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में उसके बयान बाकी गवाहों से मेल नहीं खा रहे थे। लड़की को किडनैप नहीं किया गया था। मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी बेटी घर से कहीं चली गई थी लेकिन लौटी नहीं। उन्होंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन जब नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने राजू के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया था। मामले में सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने युवक को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया।