गायक यो यो हनी सिंह के वॉयस सैंपल की जांच के मामले में हैदराबाद स्थित सीएफएसएल ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।
सीएफएसएल के अतिरिक्त निदेशक ने हाईकोर्ट एसबीएस नगर के एसएसपी को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है कि हैदराबाद स्थित सीएफएसएल में यह सुविधा नहीं है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में सीएफएसएल के पत्र की प्रति पेश की। हाईकोर्ट ने इसे रिकार्ड में लेकर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
मामले की आगामी सुनवाई 11 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है। गायक हनी सिंह द्वारा विवादित गीतों के मामले में नवांशहर में दर्ज एफआईआर को रद करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हैदराबाद सीएफएसएल को निर्देश जारी किए थे कि वह गायक हनी सिंह के विवादित गानों की सीडी और वॉयस सैंपल की जांच करे।
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद गायक हनी सिंह ने चंडीगढ़ स्थित सीएफएसएल में अपने वॉयस सैंपल दिए थे, जिन्हें जांच के लिए हैदराबाद स्थित सीएफएसएल भेजा गया था।
हैदराबाद सीएफएसएल ने पंजाब पुलिस को भेजे पत्र में ऑडियो, वीडियो फाइल के मिलान पर असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक लेबोरेटरी के पास यह सुविधा नहीं है, लिहाजा वॉयस सैंपल की सीडी को बिना खोले वापस भेजा जा रहा है।