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मियामी क्लब पर रेड, लाइसेंस बिना परोस रहे थे शराब, लाउड म्यूजिक पर हुड़दंग

Mon, 06 Nov 2017 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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मियामी क्लब पर रेड
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सेक्टर-9 स्थित मियामी क्लब में शनिवार को एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड की। क्लब में बिना लिकर लाइसेंस के युवाओं को शराब परोसी जा रही थी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को शिकायत मिली थी कि मियामी क्लब में गैर कानूनी ढंग से शराब परोसी जा रही है। इस पर एक्साइज डिपार्टमेंट के ईटीओ व कुछ एक्साइज इंस्पेक्टर ने क्लब में रेड कर कार्रवाई की। एक्साइज डिपार्टमेंट को तीन-चार बार पहले भी शिकायत मिली थी कि बिना लाइसेंस के क्लब में युवाओं को शराब परोसी जाती है। इस पर शनिवार को एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड कर क्लब को बिना लाइसेंस शराब परोसते हुए पकड़ा।
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एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने शनिवार देर शाम 4.30 बजे क्लब में रेड की। क्लब में करीब 200 युवा शराब के नशे में धुत डांस फ्लोर पर लॉउड म्यूजिक पर हुड़दंग मचा रहे थे। क्लब के पास लाइसेंस नहीं होने के बावजदू ब्रांडेड शराब का स्टाक भी पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने क्लब के अंदर पड़ा शराब का स्टाक भी जब्त कर लिया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्लब के मैनेजर व मालिक से हलफनामा ले लिया है। मियामी क्लब पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर कम डीसी अजित बालाजी जोशी को भेज दी गई है। 

एक आईडी कार्ड पर तीन से चार लोगों की एंट्री
एक्साइज डिपार्टमेंट ने नाइट क्लब, डिस्कोथेक और बीयर बार को लेकर जो पॉलिसी बनाई है, उसके मुताबिक क्लब व डिस्कोथेक में एंट्री करने से पहले आईडी कार्ड दिखाना जरूरी होता है। वहीं, क्लब को भी हर एक कस्टमर की आईडी चेक कर रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना जरूरी है। शनिवार को जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने मियामी क्लब में रेड की, तो यहां एंट्री रिकॉर्ड में खामियां पाई गईं। एक आईडी कार्ड पर तीन से चार युवाओं की एंट्री की गई थी।
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डिस्कोथेक व नाइट क्लब को लेकर बनाई पॉलिसी के अहम बिंदु

मियामी क्लब पर रेड
डिस्कोथेक व नाइट क्लब को लेकर बनाई पॉलिसी के अहम बिंदु
-डिस्कोथेक व नाइट क्लब में एंट्री रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है
-सभी नाइट क्लब व डिस्कोथेक में हाई क्वालिटी के सीसीटीवी लगे होने चाहिए।
-डिस्कोथेक व नाइट क्लब देर रात 12 बजे तक ही खुले रह सकते हैं।
-25 साल की उम्र से नीचे के युवाओं को शराब परोसना गैर कानूनी है।
-डिस्कोथेक के बाहर पुरुष व महिला बाउंसर होना अनिवार्य है।
-बाउंसर व स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है।
-बिना लाइसेंस के क्लब व डिस्कोथेक में शराब परोसना गैर कानूनी है।
-सभी डिस्कोथेक व नाइट क्लब में स्मोकिंग के लिए अलग से जगह होनी चाहिए।
-नाइट क्लब व डिस्कोथेक के अंदर कैब, टैक्सी ऑपरेट का नंबर डिसप्ले बोर्ड पर होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के समय नंबर का इस्तेमाल किया जा सके।
-डिस्कोथेक व नाइट क्लब के अंदर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है।
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