चंडीगढ़। कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को वीकेंड लॉकडाउन हटाने की घोषणा कर दी। शुक्रवार को कोरोना के 828 केस दर्ज किए गए, जो 24 घंटे में आए केसों में अब तक के सबसे ज्यादा हैं। वीकेंड लॉकडाउन हटाने के बाद अब चंडीगढ़ में दिन में किसी तरह की आवाजाही पर कोई रोक-टोक नहीं है। इसके साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन ने रात के कर्फ्यू में एक बार फिर बदलाव किया है। रात के कर्फ्यू का समय अब रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सिर्फ अनिवार्य सेवा से जुड़े लोग, मरीज और रेलवे व एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन को हटाने के संकेत एक दिन पहले से मिलने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताए जाने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन को हटाने का मन बना लिया था। शुक्रवार को यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में वॉर रूम की मीटिंग हुई, जिसमें वीकेंड व लंबे लॉकडाउन को फिलहाल के लिए टालने पर सहमति बनी है।
क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा
रात का कर्फ्यू रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रहेगा
रविवार व शनिवार को सुखना लेक पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
एस्टेट आफिस, सब रजिस्ट्रार आफिस व आरएलए 30 अप्रैल तक बंद रहेगा।
अनिवार्य सेवा (मेडिकल, पुलिस, यूनिफार्म में सेना व अर्द्धसैनिक बल, मीडिया व टेलीकाम सर्विस )से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी।
आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के शहर में लाने या बाहर ले जाने पर प्रतिबंध नहीं है।
कॉलेज हॉस्टल में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को रहने की अनुमति होगी, जिनका यहां रहना जरूरी होगा।
सभी शिक्षण संस्थानों को सुनिश्चित करना होगा कि हॉस्टल में रहने वाले सभी विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट हो।
संग्रहालय, पुस्तकालय, कोचिंग संस्थान, स्पा व जिम आदि पहले के आदेश के अनुसार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन कोचिंग की छूट है।
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आईएसबीटी में आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग जारी रहेगी।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जिला अदालत व हाईकोर्ट परिसर में जारी किए गए निर्देश लागू रहेंगे।
समाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी।
खुले में होने वाले शादी समारोह में अब 100 जबकि हॉल के अंदर 50 लोगों को मंजूरी
सीटीयू बसों में आधी सवारी बैठाने के निर्देश
उद्योगों को नाइट शिफ्ट संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके परिसर के भीतर आवश्यक कोविद प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। यदि पालन नहीं होता है तो इसके लिए फैक्टरी मालिक व प्रबंधन जिम्मेदार होगा।
चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाके बाजार, मॉल, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी आदि क्षेत्रों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाए।
शहर में गश्त तेज करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के चालान काटने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासक ने जनप्रतिनिधियों, नगर पार्षदों, मार्केट एसोसिएशन व आरडब्ल्यूए से अपील की है कि वे लोगों को मास्क पहनने व टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें।
प्रशासन ने सभी संस्थाओं व आरडब्ल्यूए से अपील की है कि कोरोना टीकाकरण का शिविर लगवाने के लिए 100 लोगों की सूची स्वास्थ्य सचिव को दें, उनके इलाके में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण का कैंप लगाया जाएगा।
प्रशासक ने जेल महानिरीक्षक को बुडै़ल जेल में कोरोना जांच शिविर व योग्य कैदियों को टीका लगवाने के निर्देश दिए हैं।
ऑक्सीजन की उपलब्धता पर संतुष्टि जताई
यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सभी चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के कारण शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को शहर में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि ऐसी दवाओं की कालाबाजारी न हो। इसके साथ उपायुक्त व नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे कांटैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाएं और सभी को मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हों।
शहर में संक्रमण दर बढ़ी
बैठक में पीजीआई निदेशक प्रो. जगतराम ने बताया कि संस्थान में कुल 3407 सैंपल लिए गए, जिनमें से 866 पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण दर 25.4 फीसदी रिकॉर्ड हुई। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल के मुताबिक उनके यहां लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर संक्रमण दर 16.3 फीसदी रहा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डा. अमनदीप कंग के मुताबिक संक्रमण दर 21.2 फीसदी है।