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चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यूः देर रात आदेश आने से बढ़ा असमंजस, सुबह लोगों ने खोली दुकानें, पुलिस ने कराई बंद

Sat, 01 May 2021 12:05 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

शहर के कई हिस्सों से खबरें आईं कि सुबह कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली, जिन्हें फिर पुलिस द्वारा बंद कराया गया। 
 
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चंडीगढ़ सेक्टर 26 की मंडी में जुटे लोग। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंचकूला और मोहाली के बाद शुक्रवार देर शाम चंडीगढ़ प्रशासन ने भी शहर में वीकेंड कर्फ्यू का एलान कर दिया। ये जानकारी सभी शहरवासियों तक नहीं पहुंच पाई और शनिवार को असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। शहर के कई हिस्सों से खबरें आईं कि सुबह कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली, जिन्हें फिर पुलिस द्वारा बंद कराया गया। 

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शनिवार और रविवार का कर्फ्यू पूरे ट्राईसिटी में लगाया गया है। बावजूद इसके शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही दिखी। हालांकि ये आम दिनों के मुकाबले कम थी। लोग सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकले थे। शनिवार को सेक्टर-26 की सब्जी मंडी में कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिखा। मंडी में आम दिनों की तरह भीड़ रही और लोग खरीदारी करते दिखे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों की भी खूब धज्जियां उड़ाई गईं। 

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लेक के पास साइक्लिंग कर रहे लोगों को भेजा वापस

वीकेंड कर्फ्यू का असर सुखना लेक पर बखूबी देखने को मिला। लेक पर सन्नाटा पसरा रहा लेकिन लेक के पास लोग साइक्लिंग करते नजर आए, जिन्हें पुलिस द्वारा समझाकर वापस भेजा गया। गौरतलब है कि ट्राईसिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार और रविवार को ट्राईसिटी वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस दौरान चंडीगढ़ के साथ पंचकूला और मोहाली में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को मंजूरी होगी। अन्य सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। 

बेवजह घूमने वालों पर होगी 188 के तहत कार्रवाई
प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने मोहाली और पंचकूला में भी एक साथ कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया था, ताकि पूरी ट्राईसिटी में कर्फ्यू लग सके। मोहाली ने बुधवार को वीकेंड कर्फ्यू का एलान किया। इसके बाद शुक्रवार को दोपहर में पंचकूला में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद यूटी प्रशासन की तरफ से देर शाम आदेश जारी कर चंडीगढ़ में भी वीकेंड कर्फ्यू का एलान कर दिया गया। पूरे ट्राईसिटी में सोमवार सुबह 5 बजे के बाद ही गैर-अनिवार्य कार्य हो सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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