पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के फिर से बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वह कोरोना महामारी से बचाव और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहन कर जाएं।
पंजाब सरकार ने लोगों से स्कूलों-कॉलेजों, शॉपिंग मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने की अपील की है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने को भी कहा गया है।
पंजाब के गृह एंव न्याय विभाग द्वारा सभी डीसीज, डिवीजनल कमिश्नरों, जोनल आईजी, पुलिस कमिश्नरों, डीआईजी और एसएसपीज के अलावा सभी सिविल सर्जनों को शनिवार को पत्र जारी कर कहा है कि यह देखने में आया है कि कई लोग कोविड से बचाव के उपायों, खास तौर पर मास्क पहनने के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। दूसरी ओर कोविड के पाजिटिव मामलों और अस्पतालों में इस रोग के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी व निजी कार्यालयों और इंडोर व आउटडोर जमघट, माल्स, सार्वजनिक स्थानों आति पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाई जाए।
जिस किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिखाई दें, उसका तुरंत टेस्ट कराया जाए और कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत जारी नियमों का पालन कराया जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों, लैब, कलेक्शन सेंटरों से कहा गया है कि वह कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट भले ही पाजिटिव और नेगेटिव हो, को पंजाब सरकार के कोवा पोर्टल पर अपलोड करें। इसके अलावा, सभी नागरिक जल्द से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज या फिर बूस्टर डोज लगवाएं।