वारंटी अवधि में मोबाइल की रिपेयरिंग नहीं करने पर उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कोताही का दोषी माना है।
फोरम ने सेक्टर-22 स्थित अनमोल वाचेज एंड इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रेडिंग्टन इंडिया लिमिटेड और एचटीसी/फ्लेक्सट्रोनिक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को छह हजार रुपये मुआवजा और तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
साथ ही मोबाइल की खराबी भी दूर करें। यह निर्देश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीएल आहूजा और सदस्य रजिंदर सिंह गिल और सुरजीत कौर ने दलीलें सुनने के बाद दिया।
दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष फोरम में न रखने पर फोरम ने एकतरफा करार दिया है। निश्चित अवधि पर उपभोक्ता फोरम का आदेश का पालन न करने पर इसे मोबाइल की राशि 17 हजार 990 के अलावा मुआवजा और मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा।
शिकायतकर्ता फेज सात निवासी हरप्रीत सिंह ने सेक्टर-22 स्थित अनमोल वाचेज एंड इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रेडिंग्टन इंडिया लिमिटेड और गुड़गांव स्थित एचटीसी/ फ्लेक्सट्रोनिक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
अपने शिकायत में हरप्रीत सिंह ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने अनमोल वाजेच से एक मोबाइल सेट एचटीसी टच वी टी 320 ई एक साल के वारंटी पर 17 हजार नौ सौ 90 रुपये में खरीदा। कुछ ही दिनों में बाद उसमें खराबी आ गई।
खराबी आने पर सेक्टर-20 स्थित रेडिंग्टन इंडिया लिमिटेड (एचटीसी कस्टमर सर्विस सेंटर) पर इसे ठीक करने के लिए दिया। लेकिन, एक महीना के बाद यही कहकर फोन लौटा दिया कि इसकी बाद में फंक्शनिंग ठीक होगी।
लेकिन, कुछ ही समय के बाद उसमें वहीं पुरानी खराबी शुरू हो गई। बार बार खराबी ठीक कराने के लिए उन्हें सर्विस सेंटर पर जाना पड़ा और ठीक भी नहीं हुआ।