हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक का ऋण देने के लिए आवेदन पत्र आंमत्रित किए हैं।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ऋण की वसूली मासिक किस्तों में 5 वर्ष की अवधि के भीतर की जाएगी। उन्होंने पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो और वह अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो।
उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी पारिवारिक वार्षिक (ग्रामीण क्षेत्र) 40000 रुपये और (शहरी क्षेत्र) 55,000 रुपये से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आवेदक को ऋण में 10000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।