प्रशासन ने पुराने वाहनों पर भी रोड टैक्स लगाने का फैसला लिया है। यह वाहन की इंश्योरड कीमत का 6 फीसदी होगा। यह संशोधित रोड टैक्स लागू 10 मार्च से लागू होगा। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन के ट्रांसपोर्ट विभाग ने संबंधित विभागों को चिट्ठी जारी कर दी है।
चंडीगढ़ में हर साल हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों से कामर्शियल और प्राइवेट वाहनों की खरीदारी होती है।
लंबे समय से पुराने वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया था। शहर में नॉन कामर्शियल वाहनों का रोड टैक्स आरएलए और कामर्शियल वाहनों का रोड टैक्स स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी(एसटीए) विभाग वसूल करेगा।