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Chandigarh News: तंबाकू उत्पादों की बिक्री में नियमों का उल्लंघन, पांच दुकानों पर छापे

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मनीमाजरा और सेक्टर-16 में संयुक्त टीम की कार्रवाई, 5500 रुपये जुर्माना लगाया
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34,500 रुपये मूल्य के 255 पैकेट सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद नष्ट किए
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। शहर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री में नियमों के उल्लंघन पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पांच दुकानों और खोखों पर छापेमारी की। कार्रवाई मनीमाजरा के सेक्टर-13 स्थित एनएसी और सेक्टर-16 में की गई। जांच के दौरान दुकानों पर कोटपा एक्ट-2003 की धारा 6ए के तहत जरूरी सूचना बोर्ड नहीं मिले। एक दुकान पर बिना उचित बिल के सिगरेट बेची जा रही थीं, जबकि एक अन्य स्थान पर आयातित सिगरेट मिलीं।
सेक्टर-16 में दो दुकानों पर शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट मिलने पर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग ने अलग-अलग मामलों में 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया। आबकारी विभाग ने भी जुर्माना लगाया। संयुक्त कार्रवाई में कुल 5500 रुपये का जुर्माना किया गया। टीम ने करीब 3300 रुपये मूल्य की अवैध और आयातित सिगरेट जब्त कीं। इनके पैकेट पर अनिवार्य 85 प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी। इसके अलावा 255 पैकेट सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नष्ट किए गए, जिनकी कीमत 34,500 रुपये बताई गई। स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आगे भी छापेमारी जारी रहेगी।
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इन पांच दुकानों पर हुई कार्रवाई
मनीमाजरा में शिव शंकर कन्फेक्शनरी एंड डिपार्टमेंटल स्टोर (एससीओ 815-ए), संचालक जय दयाल द लिकर एस्टेट के बाहर खोखा (एससीओ 814), संचालक उमेश और एचडीएफसी बैंक की मनीमाजरा शाखा के पास स्थित खोखा (एससीओ 844), संचालक गया प्रसाद पर कार्रवाई की गई। वहीं, सेक्टर-16 में शर्मा कन्फेक्शनरी एंड जूस बार (बूथ नंबर 5), संचालक रमेश चंद और शर्मा कन्फेक्शनरी (बूथ नंबर 16), संचालक सुभाष शर्मा के यहां छापेमारी की गई।
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